जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से निवेदन किया है कि उनका ट्रांसफर मध्यप्रदेश से बाहर दूसरे राज्य में कर दिया जाए। जस्टिस श्रीधरन ने 23 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को ट्रांसफर के लिए निवेदन भेजा था जिसे कॉलेजियम ने जस्टिस श्रीधरन के निवेदन पत्र पर विचार विमर्श करते हुए उसे स्वीकार कर लिया है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से निवेदन किया था कि उनकी बड़ी बेटी 2024 से जिला अदालत और हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में वकालत की शुरुआत करेगी। बेटी जब यंहा प्रेक्टिस करेगी तो वो मध्यप्रदेश में पदस्थ्य नहीं रहना चाहते है। जस्टिस अतुल श्रीधरन द्वारा की सार्थक और अनुकरणीय पहल की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सराहना करते हुए और बेहतर न्यायिक प्रशासन के लिए जस्टिस अतुल श्रीधरन का स्थानांतरण जम्मू-कश्मीर एन्ड लद्दाख करने की अनुशंसा की है। जस्टिस अतुल श्रीधरन को 7 अप्रैल 2016 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में न्यायाधीश बनाया गया था। इंदौर खंडपीठ में सेवाएं देने के बाद वे जबलपुर स्तिथ हाई कोर्ट की मुख्यपीठ में भी पदस्थ्य थे। जस्टिस श्रीधरन वर्तमान में ग्वालियर खंडपीठ में पदस्थ्य है ,
No comments:
Post a Comment