रांची, 30 नवंबर (आईएएनएस)| पत्नी, पुत्र और पुत्री की हथौड़े से पीटकर और चाकू से वार कर हत्या करने वाली झारखंड पुलिस के सिपाही ब्रजेश कुमार तिवारी को रांची के अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 10 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। कोर्ट ने बीते मंगलवार को उसे दोषी ठहराया था।
यह वारदात रांची शहर के सदर थाना क्षेत्र के चित्रगुप्त नगर में 31 जनवरी 2020 को अंजाम दी गई थी। ब्रजेश तिवारी अपनी पुत्री के एक युवक के साथ प्रेम संबंध से नाराज था। उसने अपनी पत्नी रीना तिवारी, 10वीं में पढ़ने वाली पुत्री खुशबू कुमारी और 8वीं के छात्र पुत्र बादल तिवारी की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सिपाही ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की थी। उस समय ब्रजेश को गिरफ्तार करते हुए रिम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से वह लगातार जेल में बंद है।
No comments:
Post a Comment